महाराष्ट्र के ठाणे जिले में फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दो मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने मजदूरों से लंबे समय तक काम करवाया, उन्हें खाना और मजदूरी नहीं दी व कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ अंबरनाथ पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(3) (लोगों की तस्करी), 127(4) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) एक्ट, 1976 के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 40 साल के मजदूर ने शिकायत की है कि आरोपी निक्की उर्फ कृष्ण कुमार अग्रहरि व नितिन तिवारी शहर के लाडीनाका एवं भेंडीपाड़ा इलाकों में फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक हैं. वहीं अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने शिकायत करने वाले और 10 दूसरे मज़दूरों को हर दिन 15 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया.
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मामले की पुलिस ने शुरू की जांच
साथ ही उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था और बीमार होने पर भी उन्हें काम करते रहने के लिए मजबूर किया जाता था. मज़दूरों के साथ बंधुआ मज़दूरों जैसा बर्ताव किया जाता था. जब वे अपनी मज़दूरी मांगते थे तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था.
ऑफिसर ने कहा कि शिकायत करने वाले ने कहा है कि जब भी उन्होंने अपना बकाया मांगा तो उन्हें धमकाया गया, बेइज्जत किया गया. इसके अलावा उन्हें बंधक बनाया गया और टॉर्चर भी किया गया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.