महाराष्ट्र के ठाणे जिले (Thane) में लागू धारा 144 (निषेधाज्ञा) के बीच अपनी रिहाई का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति ने जुलूस निकाला. इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए. पुलिस का कहना है कि मकोका के तहत एक मामले में बरी किए गए व्यक्ति सहित 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
एजेंसी के अनुसार, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने 7 मई को उस व्यक्ति को बरी कर दिया था.
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भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि 8 मई को जब वह जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों ने ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में नई बस्ती में एक जुलूस निकाला. जुलूस में शामिल होने वालों ने क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. पुलिस ने बताया कि जुलूस में शामिल लोगों ने धमकी भरे नारों के साथ जुलूस के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.
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इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुए तो मामला पुलिस के संज्ञान में आया. एक पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर रिहा किए गए व्यक्ति और 35 अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149 (दोनों गैरकानूनी सभा के लिए) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया.