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महाराष्ट्र: संजय गायकवाड़ ने गमछा-बनियान में की थी कैंटीन स्टाफ की पिटाई, अब विपक्ष ने उसी अंदाज में किया विरोध

शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन मैनेजर की पिटाई को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल मच गया. उन्होंने ‘मराठी संस्कृति’ का हवाला देते हुए साउथ इंडियन समुदाय पर भी विवादित बयान भी दिए थे. इसके विरोध में विपक्ष ने बनियान-गमछा पहनकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया.

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विपक्षी विधायकों ने संजय गायकवाड़ का गमछा-बनियान में विरोध किया. (Photo- Screengrab)
विपक्षी विधायकों ने संजय गायकवाड़ का गमछा-बनियान में विरोध किया. (Photo- Screengrab)

महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के विवादित व्यवहार और बयानबाजी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. हाल ही में कैंटीन के खराब खाने को लेकर गायकवाड़ ने गुस्से में आकर कैंटीन मैनेजर की पिटाई कर दी थी. इस दौरान वह बनियान और गमछा पहने थे. अब इसी अंदाज में विपक्षी नेताओं ने उनका विरोध किया है.

घटना के विरोध में विपक्षी दलों ने बुधवार को विधानसभा में अनोखा प्रदर्शन किया. कई विधायकों ने बनियान और गमछा पहनकर शिवसेना पर तंज कसा और गायकवाड़ की आलोचना की. उन्होंने "चड्डी-बनियान गैंग हाय-हाय" के नारे भी लगाए. UBT शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, "ये चड्डी-बनियान गैंग दादागिरी कर रहे हैं. शिंदे को अपनी टोली पर लगाम कसनी चाहिए."

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संजय गायकवाड़ ने स्टाफ की पिटाई को ठहराया था जायज

इस घटना पर शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लोग उन्हें वोट नहीं देते. हम चाहते हैं कि वे ऐसे ही करते रहें, ताकि हम सत्ता में बने रहें."

गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने न सिर्फ मारपीट को स्वीकार किया था बल्कि उसे सही भी ठहराया था. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था, "मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मकसद सही था. अगर फिर कोई ऐसा करेगा, तो मैं फिर मारूंगा." उन्होंने कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर की जाति और क्षेत्रीय पहचान पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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पुलिस ने गायकवाड़ के खिलाफ दर्ज किया था मामला

गायकवाड़ का कहना था कि साउथ इंडियन लोगों को महाराष्ट्र की खानपान संस्कृति की समझ नहीं होती और उन्होंने राज्य की संस्कृति को 'डांस बार' और 'लेडीज बार' से नुकसान पहुंचाया है. इस मामले में मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 115(2) के तहत गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया गया था. 

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