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सीबीआई ने गोपीनाथ मुंडे की मौत में साजिश को खारिज किया

केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की चार महीने पहले हुई मृत्यु की घटना में किसी तरह की साजिश नहीं थी. सीबीआई ने आज दावा किया कि मुंडे की महज मौत सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण हुई थी.

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केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की चार महीने पहले हुई मृत्यु की घटना में किसी तरह की साजिश नहीं थी. सीबीआई ने आज दावा किया कि मुंडे की महज मौत सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण हुई थी. बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे बीते तीन जून को आईजीआई एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनकी कार की पृथ्वीराज रोड-तुलगक रोड गोल चक्कर के पास एक अन्य वाहन से टकरा गई थी.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 32 साल के टैक्सी ड्राइवर गुरविन्दर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसके कार की मुंडे के वाहन से टक्कर हुई थी. सीबीआई ने कहा, 'जांच में ट्रैक्सी ड्राइवर की पृष्ठभूमि और उसकी गतिविधियों के बारे में छानबीन की गई लेकिन कुछ भी संदेहास्पद नहीं सामने आया. हालांकि सीबीआई ने कहा कि इस हादसे से जुड़े वाहन के ड्राइवर के अभियोजन को साबित करने के लिए जांच जारी है.

डॉक्टरों ने कहा था कि मुंडे की मृत्यु गले और लीवर में चोट लगने के बाद सदमे और ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी. सीबीआई ने एक पखवाडे बाद इस मामले की जांच का काम हाथ उस समय हाथ में लिया था जब गृह मंत्रालय ने इस मामले को एजेंसी को सौंपने की सिफारिश की थी.

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कई राजनीतिक नेताओं ने मुंडे की दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी जिनके पास नरेंद्र मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र से बीजेपी नेताओं ने मुंडे के निधन की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. सीबीआई ने आईपीसी की धारा 279 और 304 ए के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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