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Mumbai: थूकने पर हत्या, 3 साल से जेल में बंद आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

मुंबई में सड़क पर थूकने को लेकर हुए झगड़े में हत्या के आरोपी शरद निमसे को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी पिछले 3 साल से जेल में था और उसे मेडिकल समस्याएं भी हैं. हाईकोर्ट ने माना कि यह घटना अचानक हुई, जबकि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट (पीटीआई)
बॉम्बे हाईकोर्ट (पीटीआई)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क पर थूकने के मामूली विवाद में हुई हत्या के मामले में आरोपी को तीन साल बाद जमानत दे दी है. यह मामला 18 दिसंबर 2021 का है, जब शरद नामदेव निमसे और मृतक दोनों अपनी-अपनी बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान शरद द्वारा अनजाने में थूका गया थूक मृतक पर गिर गया, जिससे वह नाराज हो गया.

दोनों में कहासुनी और झगड़ा हो गया. आरोप है कि निमसे ने पहले मृतक को रोका, गाली दी और उसकी बाइक की चाबी निकाल ली. इसके बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया ताकि मृतक को सबक सिखाया जा सके. इसी दौरान हुए झगड़े में शरद ने चाकू से मृतक के सीने पर वार कर दिया और वहां से भाग गया.

हत्या के आरोपी को तीन साल बाद जमानत

निमसे को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और वह पिछले 3 साल 3 महीने से जेल में था. कर्जत की सेशंस कोर्ट ने पहले उसकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उस पर पहले से भी दो केस दर्ज हैं और उसे कानून का कोई डर नहीं है.

आरोपी को हर्निया जैसी मेडिकल समस्याएं

हालांकि, हाईकोर्ट में आरोपी के वकील अंजलि अवस्थी ने दलील दी कि यह घटना अचानक हुई थी और कोई पूर्व नियोजन नहीं था. साथ ही बताया गया कि आरोपी को हर्निया जैसी मेडिकल समस्याएं हैं और वह लंबे समय तक खड़ा भी नहीं रह सकता. जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने माना कि अभी आरोप तय भी नहीं हुए हैं और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है.

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