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मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण के लिये कानून बनेगा

विद्यालयों की मनमानी रोकने और विद्यार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में शुल्क नियंत्रण और निर्धारण के लिये कानून बनाया जाएगा.

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मध्‍यप्रदेश
मध्‍यप्रदेश

विद्यालयों की मनमानी रोकने और विद्यार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में शुल्क नियंत्रण और निर्धारण के लिये कानून बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि निजी स्कूलों में शुल्क नियंत्रण और निर्धारण के लिये कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है. विद्यालय प्रबंध समितियों और पालक शिक्षा संघ मिलकर शिक्षण शुल्क निर्धारित करेंगे. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है और अगले शिक्षण सत्र से इसे लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य में शैक्षणिक अधोसंरचनाएं स्थापित करने के लिये छह हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इसके लिये केन्द्र सरकार से तत्काल धन राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाएगा.

उन्होंने अप्रैल माह के अंत तक सभी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने के निर्देश भी दिये. बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की रणनीति को कारगर मानते हुए आठ नये जिला प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये स्वीकृति दी गयी है.

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