झारखंड में अवैध खनन घोटाला केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.
इससे पहले हाई कोर्ट से भी उन्हें जमीन घोटाला मामले में बेल मिल चुकी है. सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद वह लंबे समय बाद जेल से बाहर आ सकेंगे.
ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा पासपोर्ट
प्रेम प्रकाश को बीते 25 महीने से जेल में बंद रहने के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने अवैध खनन घोटाला के अभियुक्त को सशर्त जमानत देते हुए अपना नंबर ईडी अधिकारी को देने के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है.
1000 करोड़ के खनन घोटाला केस में हुए गिरफ्तार
इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि प्रेम प्रकाश अवैध खनन के साथ जमीन घोटाला मामले के भी आरोपी हैं. साल 2022 में उन्हें साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाला केस में गिरफ्तार किया था.
24 अगस्त 2022 में पहली बार ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. छापेमारी के दौरान उनके घर से दो सरकारी एके-47 राइफल समेत 60 कारतूस बरामद हुए थे.