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AI समिट में बवाल, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को कल मिल सकती है जमानत

युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब को भारत मंडपम प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है. उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिहाई दस्तावेजों और जमानतियों के सत्यापन के बाद ही होगी. पुलिस ने कहा कि जांच जारी होने से वेरिफिकेशन में समय लगेगा, इसलिए अंतरिम रिहाई की मांग खारिज कर दी गई. रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद कागजी पुष्टि होने पर रिहाई संभव है.

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यूथ कांग्रेस का AI समिट के दौरान हुआ प्रदर्शन और फिर गिरफ्तारियां विवादों में हैं. (फोटो- यूथ कांग्रेस)
यूथ कांग्रेस का AI समिट के दौरान हुआ प्रदर्शन और फिर गिरफ्तारियां विवादों में हैं. (फोटो- यूथ कांग्रेस)

दिल्ली में हुए AI समिट के दौरान भारत मंडपम परिसर में हुए प्रदर्शन के मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है. लेकिन रविवार को उनकी रिहाई संभव है. तब तक दिल्ली पुलिस उनकी जमानत के दस्तावेजों और ज़मानतियों का सत्यापन भी कर लेगी. कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए डाक्यूमेंट और जमानती के वेरिफिकेशन का आदेश दिया है. वेरिफिकेशन के बाद ही कोर्ट रिहाई का आदेश जारी करेगा.

क्या बोली पुलिस?
पुलिस ने कहा कि 13 आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है इसलिए वेरिफिकेशन रविवार तक पूरा नहीं हो पाएगा. हमें इसके लिए और समय चाहिए. उदयभानु चिब के वेरिफिकेशन होने तक अंतरिम रिहाई की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी. उदय भानु चिब को आधी रात के बाद चली सुनवाई में जमानत पर रिहाई के आदेश मिल गए थे. 

जमानती दस्तावेजों और ज़मानतियों के सत्यापन के लिए कल रविवार को पटियाला हाउस अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर पेश किया जाएगा. कागजी कार्रवाई की पुष्टि के बाद चिब और अन्य आरोपी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा.

अदालत ने क्या कहा?
आईवाईसी की कानूनी टीम के सूत्रों ने कहा कि वे गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के लिए भी जमानत याचिका दायर करेंगे, जिन्हें कल पेश किया जाएगा. चिब के लिए जमानत आदेश में अदालत ने कहा है कि पुलिस हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है. चिब फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. जमानती दस्तावेजों की सत्यापन कार्रवाई पूरी होने पर रिहाई हो जाएगी. रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह करीब 11 बजे सुनवाई हो सकती है.

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