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'सत्र कब बुलाना है, ये विधानसभा का विशेषाधिकार' LG की आपत्तियों का डिप्टी स्पीकर ने दिया जवाब

दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत से पहले डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा,'एलजी ने 11 अगस्त को सीएम को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई थी. विधानसभा में कार्यसंचालन नियमों से होता है. यह विधानसभा का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है.

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राखी बिड़लान (File Photo)
राखी बिड़लान (File Photo)

दिल्ली सेवा कानून पर चर्चा के दौरान देश की संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए थे. अब दिल्ली विधानसभा ने उपराज्यपाल की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए पूरे मामले में जवाब दिया है. दिल्ली विधानसभा सत्र को बुलाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने सदन में जवाब दिया. उन्होंने उपराज्यपाल की आपत्तियों का करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के पास कभी भी सदन बुलाने की शक्ति होती है.

दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत से पहले डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा,'एलजी ने 11 अगस्त को सीएम को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई थी. विधानसभा में कार्यसंचालन नियमों से होता है. यह विधानसभा का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है. एलजी ने गंभीर आरोप लगाया है. एलजी को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करती, नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है.'

दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा कि LG ने CM को भेजे पत्र में कहा,'दिल्ली विधानसभा में सत्रावसान नहीं होता है और एक ही सत्र को आगे बढ़ाया जाता है, जो कि गलत है.' डिप्टी स्पीकर ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र नियमों के अनुसार ही बुलाया जा रहा है. अगर कैबिनेट के द्वारा सत्रावसान करने की अनुशंषा नहीं की जाती है तो ऐसे में स्पेशल सेशन बुलाने के लिए LG की अनुमति की जरूरत नहीं है. ये पूरे देश की विधानसभा सभा में होता है कि सत्रावसान के बिना ही स्पेशल सत्र बुलाया जाता है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

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डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विधानसभा के साल में तीन सत्र (मानसून, शीतकालीन और बजट) बुलाना कोई आवश्यक नहीं है. ये सिर्फ एक औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाता है. आगे डिप्टी स्पीकर ने कहा 'एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून और शीत सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है. इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है' साथ ही, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा बुलाए जाने को लेकर उठे सवालों के मामले में एलजी के लिखे पत्र का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि एक विधानसभा बताइए जहां प्रश्नकाल न होता हो.

अल्पकालिक चर्चा की मांग खारिज

सदन की कार्रवाई के दौरान नेता विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर 12 नोटिस देने की बात कहते हुए अल्पकालिक चर्चा की मांग की. डिप्टी स्पीकर ने नेता विपक्ष से पूछा कि क्या आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है. डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं इन नोटिस को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं. कार्यसूची में जो विषय दिए गए हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी. विधानसभा डिप्टी स्पीकर ने भाजपा की अल्पकालिक चर्चा की मांग को खारिज कर दिया. दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में मणिपुर और हरियाणा हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. जम्मू के पुंछ हमले में शहीद जवानों को, दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों और बिन्देश्वरी पाठक को भी श्रद्धांजलि दी गई.

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SC के आदेश तक होती रहेगी मीटिंग

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आदेश जारी कर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग के गतिरोध को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी की मीटिंग होनी शुरू होंगी, दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी. सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे होगी. इसे लेकर सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा.

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