दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है. हवा की गुणवत्ता में सुधार आने और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के ‘सीवियर प्लस’ से घटकर ‘Poor’ श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रैप (GRAP) के स्टेज-IV को हटा लिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से 13 दिसंबर 2025 को जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 की सख्त पाबंदियां लागू की गई थीं.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्रों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम की अनुकूल परिस्थितियों, हवा की रफ्तार बढ़ने और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में कमी के चलते यह सुधार संभव हो पाया है. इसी आधार पर GRAP-4 को हटाने का फैसला लिया गया.
हालांकि CAQM ने यह भी साफ किया है कि GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III के तहत लागू पाबंदियां दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेंगी और इन्हें 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित GRAP के अनुसार सख्ती से लागू किया जाएगा.
GRAP-4 में क्या थी पाबंदियां
गौरतलब है कि GRAP-4 के दौरान दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूरी तरह रोक, खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर प्रतिबंध, दूसरे राज्यों में पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर रोक और सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया था. इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.
हालांकि इस चरण में CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक सेवाओं और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छूट दी गई थी. अब GRAP-4 हटने से इन कड़े प्रतिबंधों में ढील मिली है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में यातायात और आर्थिक गतिविधियों में कुछ हद तक सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है.