दिल्ली पुलिस ने 8 साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश के दौरान ईंट मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने सबसे पहले बच्चे की पहचान करने की कोशिश शुरू की और कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चा अबू फजल एन्क्लेव इलाके का रहने वाला है.
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बच्चे के घर से लेकर निर्माणाधीन बिल्डिंग तक के सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली. इस दौरान वीडियो में एक कमरे में पीड़ित बच्चे के साथ एक युवक नजर आया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम फिदा हुसैन है. फिदा जामिया इलाके का रहने वाला है.
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24 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी
इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 10.58 बजे पीएस शाहीन बाग को पीसीआर कॉल मिली कि शाहीन बाग के ई ब्लॉक स्थित एक निर्माणाधीन साइट पर 7-8 साल के बच्चे का शव पड़ा है. इसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर सिंह और अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचने पर पाया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 7-8 साल के बच्चे का शव पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था.
इसके बाद क्राइम टीम एसईडी को मौके पर बुलाया गया और क्राइम टीम द्वारा एसओसी का निरीक्षण किया गया और जब्त किए गए साक्ष्यों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया. वर्तमान मामला पीसीआर कॉल जीडी एंट्री के आधार पर दर्ज किया गया था. मामले की जांच इंस्पेक्टर रविंदर सिंह इंस्पेक्टर/इन्वेस्ट को सौंपी गई.
जांच के लिए कई टीमें बनाई गई
पुलिस टीम ने करीब 80-100 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया और पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति एक लड़के के साथ ई ब्लॉक स्थित निर्माणाधीन साइट में घुसा था. लड़के की पहचान करने के प्रयास किए गए और व्यापक खोज के दौरान अबू फजल एन्क्लेव में एक लड़का लापता पाया गया. मृतक लड़के के माता-पिता ने उसकी पहचान ए.एस.एन.आर. निवासी अबुल फजल एन्क्लेव के रूप में की.
सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और आरोपी व्यक्ति की पहचान फिदा हुसैन निवासी अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर के रूप में हुई. आरोपी से लंबी पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसने हत्या का कारण यौन उत्पीड़न बताया. आरोपी ने कहा कि जब लड़के ने विरोध किया, तो उसने लड़के पर ईट से हमला किया और लड़के को बेहोश कर दिया. वर्तमान मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में POCSO अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़ी जा रही है.