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अब शाम 6 बजे के बाद महिलाओं से नहीं ले सकेंगे काम!

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कड़े रुख से कई निजी संस्थान दुविधा में हैं. आयोग ने शाम छह बजे के बाद महिलाओं से काम लेने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं.

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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कड़े रुख से कई निजी संस्थान दुविधा में हैं. आयोग ने शाम छह बजे के बाद महिलाओं से काम लेने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं.

अब राज्य में शाम छह बजे के बाद महिलाओं से काम लेना अपराध माना जाएगा. महिला आयोग ने सभी जिला दण्डाधिकारियों को एक पत्र जारी कर ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है, जहां शाम छह बजे के बाद महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है.

ऐसा देखने में आया है कि प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में स्थित शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, कपड़ों, साड़ियों एवं स्वर्णाभूषणों के शोरूम में नियुक्त महिलाओं से रात आठ से नौ बजे तक काम लिया जाता है.

बताया जाता है कि इन संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए काम करने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं होती. इन जगहों पर काम करने वाली महिलाओं से सुबह नौ बजे शोरूम या दुकानें खुलने से लेकर रात आठ बजे बंद होने तक काम लिया जाता है.

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