पश्चिम बंगाल की घाटाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष से सीआईडी दासपुर आज पूछताछ करेगी. पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं. उनसे पूछताछ की अनुमति लेने के लिए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. इसके बाद कोर्ट ने पूछताछ करने की अनमुति दी है. हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि भारती घोष से सिर्फ पूछताछ होगी, कोई कार्रवाई नहीं.
बता दें, कभी ममता बनर्जी की करीबि अफसर रहीं भारती घोष ने हाल में बीजेपी ज्वॉइन किया था. उन पर जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है. 2018 में सीआईडी ने घोष के घर छापा मारकर 2.5 करोड़ नकद बरामद किया था. भारती घोष ने कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा दिया था. जबकि सीआईडी ने बताया था कि बरामद किए गए 2.5 करोड़ रुपये के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
सीआईडी ने कोर्ट के आदेश पर अवैध वसूली के एक मामले में भारती घोष के खिलाफ जांच शुरू की थी. इस जांच के दौरान ही सीआईडी को भारती घोष के घर से 300 करोड़ रुपये की ज़मीन खरीदने के दस्तावेज़ मिले थे. इसी सिलसिले में सीआईडी भारती घोष से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह सहयोग नहीं दे रही थी. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
मंगलवा को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्च में कहा था कि भारती घोष पर 10 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में वह पुलिस का सहयोग नहीं कर रही हैं. वहीं, भारती घोष के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल प्रत्याशी हैं और उन्हें चुनाव प्रचार से राज्य सरकार रोकने की कोशिश कर रही है.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारती घोष से पुलिस पूछताछ कर सकती है. उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा, अन्यथा कोर्ट उन पर कार्रवाई करेगी. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि भारती घोष की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी.
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