scorecardresearch
 

AAP प्रत्याशी बलबीर जाखड़ को EC से नोटिस, दी थी अधूरी जानकारी

'आप' के उम्मीदवार बलवीर जाखड़ को चुनाव आयोग ने दोबारा अपनी संपत्ति की जानकारी देने को कहा है. जाखड़ ने इनकम टैक्स से जुड़ी एक जानकारी अपने एफिडेविट में नहीं दी है.

Advertisement
X
AAP प्रत्याशी बलबीर जाखड़
AAP प्रत्याशी बलबीर जाखड़

लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी भी अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं. गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बलबीर जाखड़ ने लंबे चौड़े रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया. हालांकि, इस दौरान बलवीर जाखड़ को चुनाव आयोग ने दोबारा अपनी संपत्ति की जानकारी देने को कहा है. बता दें कि जाखड़ ने इनकम टैक्स से जुड़ी एक जानकारी अपने एफिडेविट में नहीं दी है.

करोड़पति हैं 'आप' उम्मीदवार

पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बलबीर जाखड़ करोड़पति है, जाखड़ के पास चल-अचल संपत्ति मिलाकर ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन जाखड़ गाड़ियों के शौकीन हैं. इनके पास मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां हैं. उनके पास तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख रुपये की चल संपत्ति है, वहीं तकरीबन एक करोड़ 22 लाख रुपये की अचल संपत्ति है.

Advertisement

अधूरे एफिडेविट पर आयोग का नोटिस

गुरुवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे बलबीर जाखड़ से एक चूक हो गई जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया. जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स से जुड़ी एक पूरी लाइन जाखड़ ने खाली छोड़ी थी. अब चुनाव आयोग ने कहा है स्क्रूटनी से पहले रिवीजन जमा कराना होगा नहीं तो नामांकन रद्द हो जाएगा.

पश्चिमी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर अजीमुल हक ने बताया कि उम्मीदवार ने एफिडेविट में अपने परिवार की इनकम से संबंधित एक पंक्ति पूरी ही खाली छोड़ी है. हक के मुताबिक, जाखड़ को इस विषय में बता दिया गया है. साथ ही उनसे उक्त एफिडेविट का रिवीजन 24 अप्रैल को  स्क्रूटनी वाले दिन 11:00 बजे से पहले जमा कराने के लिए कहा गया है.

बता दें कि नामांकन पत्र में कोई अधूरापन या कमी मिलने पर उम्मीदवार को इसके विषय में बताया जाता है. ऐसे में उम्मीदवार को नॉमिनेशन के आख़िरी दिन या स्क्रूटनी से पहले तक इसको सुधारना होता है. ऐसा नहीं करने पर रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन रद्द करने का भी अधिकार होता है.

चुनाव की हर ख़बर मिलेगी सीधे आपके इनबॉक्स में. आम चुनाव की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आजतक का इलेक्शन स्पेशल न्यूज़लेटर

Advertisement
Advertisement