दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है. केजरीवाल को नोटिस 13 जनवरी को दिए गए एक बयान को लेकर मिला है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा था कि हस सभी अदालत और बार के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए तैयार हैं. अगर हमें जगह दें तो हर जगह हर कोर्ट के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे.
इसी बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है. अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्हें शुक्रवार तक जवाब देना होगा. केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी.
Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal has been issued a notice by Election Commission of India for violating Model Code of Conduct over his promise to build mohalla clinic in a court complex. He has to submit his reply by January 31. BJP had filed a complaint with EC. (file pic) pic.twitter.com/kM36fNHawD
— ANI (@ANI) January 30, 2020
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके द्वारा की गई टिप्पणी के बाद नोटिस जारी किया है. दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक समारोह में तीज हजारी कोर्ट में मकर संक्रांति और लोहड़ी समारोह में 13 जनवरी को उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर आयोग ने उन्हें एक नोटिस दिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपना जवाब भेजने के लिए कल (31 जनवरी, 2020) शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है. इसमें नाकाम रहने पर आयोग अगला कदम उठाएगा.
अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने 14 जनवरी को शिकायत की थी. दिल्ली के सीईओ कार्यालय से ईसीआई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था, अगर जमीन दी गई तो हम अदालतों और बारों के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे. यदि आप हमें हर अदालत में जगह देते हैं तो एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए केवल 2-3 कमरों की आवश्यकता होती है.
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यह मुख्यमंत्री की ओर से किया गया एक चुनावी वादा था और आदर्श आचार संहिता, भाग VII के अनुसार, सत्ता में कोई भी दल चुनाव प्रचार के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल आदि का कोई वादा नहीं कर सकता.