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बंगाल SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या दिए निर्देश, जानें पूरा फैसला

बंगाल SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या दिए निर्देश, जानें पूरा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के संबंध में अहम निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस दिया गया है जिन्हें अपनी दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिन तक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति होगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और बागची ने यह स्पष्ट किया कि मतदाता अपने निकटवर्ती इलेक्टोरल ऑफिस या ग्राम पंचायत में साक्ष्य जमा कर सकते हैं.

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