असम में 2,43,485 मतदाता फाइनल मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुकाबले फाइनल रोल में 0.97 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. ये लोग स्थायी रूप से प्रवासी, कई जगह की मतदाता सूची में दर्ज वोटरों और समुचित नागरिक दस्तावेजों के बगैर रह रहे लोग हैं.
इसका मतलब यह है कि आने वाले विधान सभा चुनाव के लिए यहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बजाय सामान्य पुनरीक्षण किया गया. क्योंकि यहां नागरिकता तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. असम में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बाद में होगा.
कितने पुरुष-कितनी महिलाएं
अभी जारी की गई फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ 49 लाख 58 हजार 139 मतदाताओं में से 1 करोड़ 24 लाख 82 हजार 213 पुरुष, 1 करोड़ 24 लाख 75 हजार 583 महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर वाले मतदाता रह गए हैं. राज्य में अप्रैल-मई में विधान सभा चुनाव होने के आसार हैं. राज्य विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 तक है.
15 दिनों के भीतर DM के पास कर सकते हैं अपील
चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अपील की व्यवस्था के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के किसी भी फैसले के खिलाफ 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है. इसके बाद 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील का प्रावधान है.