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झारखंड में सुबह 8 बजे से पांच घंटे के लिए इंटरनेट बंद, परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम

झारखंड में JGGLCCE परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं राज्यभर में शनिवार और रविवार को सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक निलंबित रहेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त निर्देश दिए हैं और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए इंटरनेट बैन
परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए इंटरनेट बैन

झारखंड में जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंप्टेटिव एग्जामिनेशन (JGGLCCE) से पहले राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को पांच घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगाने का फैसला किया है. हेमंत सोरन सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दो दिन सुबह 8 बजे से दोपहर के डेढ़ बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित रहेंगी. परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षा के दौरान "किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा, "अगर कोई परीक्षा के दौरान कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे."

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गलती से भी गलती पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (JSSC) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें लगभग 6.39 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खतरों से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया है और कहा है कि अगर कोई गलती से भी गलती करता है तो उसे सीरियसली लिया जाएगा.

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पेपर लीक के खतरों से निपटने की कोशिश

इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगाने का राज्य सरकार का मकसद है कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को मैसेजिंग या चैट्स के जारी पेपर मुहैया न कराया जा सके. आमतौर पर पेपर लीक से जुड़े लोग परीक्षा से पहले पेपर वॉट्सएप या अन्य मैसेजिंग एप के जरिए सर्कुलेट करने की कोशश करते हैं. इसके जरिए हेमंत सरकार की कोशिश है कि पेपर की नतीजे पर किसी तरह का सवाल न उठाया जा सके.

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झारखंड में क्या फोन कॉल पर भी पाबंदी रहेगी?

झारखंड गृह विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है 21-22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोबहर के 1.30 बजे तक, "फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जारी रह सकती है. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी."

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