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यूपीः पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर जानलेवा हमले और धोखधड़ी का केस दर्ज

खरखौदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के मुजम्मिल ने थाने में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान के खिलाफ जानलेवा हमला और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.

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याकूब कुरैशी (फाइल फोटो)
याकूब कुरैशी (फाइल फोटो)

  •  मेरठ के खरखोदा थाना पुलिस ने दर्ज किया केस
  •  पीड़ित ने कोर्ट में भी दायर किया था मुकदमा
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं पूर्व बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे के खिलाफ जानलेवा हमले और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. ये मामला मेरठ के खरखोदा थाना पुलिस ने दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है. वहीं, पूर्व मंत्री के पक्ष से भी कोई बयान सामने नहीं आया है.

खरखौदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के मुजम्मिल पुत्र अलीशेर ने थाने में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान के खिलाफ जानलेवा हमला और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. मुजम्मिल का आरोप है कि हापुड़ रोड स्थित ढकोली गांव में उनकी 4050 मीटर जमीन थी. 2002 में मां की मौत के बाद यह जमीन मुजम्मिल और उसके भाई यामीन, मुस्तकीम ,नवाब के नाम चढ़ गई, लेकिन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने धोखाधड़ी करके आबिद अख्तर से इस जमीन का बैनामा आपने नाम करा लिया था.

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इस बाबत मुजम्मिल ने कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने याकूब कुरैशी द्वारा किए गए बैनामे को फर्जी करार देते हुए जमीन चारों भाइयों के नाम करने के आदेश दिए. पीड़ित का आरोप है कि 13 सितंबर को वो अपने दोस्तों के साथ जमीन पर गया था, जहां याकूब कुरैशी और उन के बेटे इमरान ने अपने साथियों के साथ जान से मारने की नियत से फायर करते हुए धमकाया. इसके बाद मुजम्मिल ने खरखौदा थाने में केस दर्ज कराया.

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