scorecardresearch
 

महिला से गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

पंजाब की गुरदासपुर की एक अदालत ने विवाहित महिला के साथ गैंगरेप करने के तीन आरोपियों को 20-20 साल कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

पंजाब की गुरदासपुर की एक अदालत ने विवाहित महिला के साथ गैंगरेप करने के तीन आरोपियों को 20-20 साल कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. पीड़िता ने 10 जनवरी 2015 को दी गई शिकायत में बताया था कि वह विवाहित है और दो बच्चों की मां है. 12 दिसंबर 2014 को आकाश नाम के आरोपी ने उसे घर का कामकाज करवाने के बहाने उसे अपने घर में बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने पांच साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने दुष्कर्म  का वीडियो बनाकर पीड़िता को कई बार ब्लैकमेल किया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए. उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी थी.

बता दें कि साल 2014 के गैंगरेप मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गुरदासपुर एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने लवप्रीत सिंह उर्फ लव, प्रभजोत सिंह उर्फ प्रिंस और हरविंदर सिंह उर्फ कालू- जो सभी बटाला के रहने वाले हैं को मंगलवार को सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने की दशा में सजायाफ्ता आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

Advertisement

इस सामूहिक दुष्कर्म मामले के पांच आरोपियों में से गुरपिंदर सिंह उर्फ गोगा और बलविंदर सिंह उर्फ सोनू जो गोविंद नगर के रहने वाले हैं को भगोड़ा करार दिया जा चुका है, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई.

Advertisement
Advertisement