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छेड़छाड़ के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सफाई करने की सजा

पुलिस का कहना है कि ठाणे में बीते साल दशहरे के जुलूस में इन चारों ने शराब के नशे में महिलाओं से छेड़छाड़ की थी और मना करने पर एक आदमी पर हमला किया था.

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छेड़छाड़ के आरोपियों को सड़क साफ करने की सजा
छेड़छाड़ के आरोपियों को सड़क साफ करने की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को छेड़छाड़ व हत्या का प्रयास करने के चार आरोपियों को अपनी तरह की एक अनोखी सजा सुनाई. ठाणे के इन चारों आरोपियों को पुलिस की निगरानी में अगले छह महीने तक हर हफ्ते सार्वजनिक सड़क साफ करने का अदालत ने आदेश दिया. इसके बाद इन पर से पुलिस मामला हटा लेगी.

चारों आरोपियों के नाम अंकित जाधव, सुहास ठाकुर, मिलिंद मोरे और अमित अधाक्ले हैं. इन्होंने अपने खिलाफ दर्ज और हत्या के प्रयास के मामले को हटाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की शरण ली थी.


पुलिस का कहना है कि ठाणे में बीते साल दशहरे के जुलूस में इन चारों ने शराब के नशे में महिलाओं से छेड़छाड़ की थी और मना करने पर एक आदमी पर हमला किया था.

इन चारों की दलील थी कि उन्होंने मामले को शिकायकर्ताओं के साथ बातचीत से सुलझा लिया है.

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न्यायाधीश आर.वी. मोरे और न्यायाधीश वी.एल. अचिलिया की पीठ ने कहा कि अदालत मामला खत्म कर देगी लेकिन इससे पहले इन चारों को सामुदायिक सेवा करनी होगी

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