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हत्या के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन सभी लोगों पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप था.

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आरोपियों ने एक व्यक्ति को लाठी, डंडो और चाकू से हमला करके मार डाला था
आरोपियों ने एक व्यक्ति को लाठी, डंडो और चाकू से हमला करके मार डाला था

उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन सभी लोगों पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप था.

भदोही में अभियोजन पक्ष के अनुसार जून 2008 में सुरयावा थाना क्षेत्र के कुसौड़ा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान संजय कुमार श्रीवास्तव, अजीत कुमार, बाबू नरेश लाल, वीरेन्द्र कुमार, अजय कुमार, प्रवेश कुमार और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव तथा आठ अन्य लोगों ने लाठी-डंडे और चाकू से हमला करके दूसरे पक्ष के सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव की हत्या कर दी थी. इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

जिला न्यायाधीश ओम प्रकाश अग्रवाल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय कुमार श्रीवास्तव तथा उसके परिवार के सदस्यों अजीत कुमार, बाबू नरेश लाल, वीरेन्द्र कुमार, अजय कुमार, प्रवेश कुमार और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. जबकि मामले के आठ अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

इनपुट- भाषा

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