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रेप और मर्डर के जुर्म में 21 लोगों को उम्रकैद

यूपी के बलिया में जिला अदालत ने मर्डर, रेप और किडनैपिंग के जुर्म में कुल 21 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यहां दस साल पहले हुई एक पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में 20 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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अदालत ने मर्डर, रेप और किडनैपिंग के जुर्म में कुल 21 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अदालत ने मर्डर, रेप और किडनैपिंग के जुर्म में कुल 21 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

यूपी के बलिया में जिला अदालत ने मर्डर, रेप और किडनैपिंग के जुर्म में कुल 21 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यहां दस साल पहले हुई एक पूर्व सैनिक की हत्या के मामले में 20 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हल्दी थाना क्षेत्र के गरयां डागरबांध गांव में 17 मई, 2005 को मामूली विवाद के चलते पूर्व सैनिक पशुपति मिश्र (47) की हत्या कर दी गई थी. उनके भाई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गये थे. अपर सत्र न्यायाधीश अमर पाल सिंह ने उन्हें ये सजा सुनाई है.

वहीं, किडनैपिंग और रेप करने के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद और दो को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुबहर थाना क्षेत्र में 12 जुलाई, 2012 को शहीद मंगल पाण्डेय इंटर कॉलेज में युवती (19) अपना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लेने गई थी.

रास्ते में प्रसन्न दूबे सहित दो अन्य लोगों ने उसे अगवा कर लिया था. बाद में सितम्बर, 2012 को वह बलिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुई थी. सत्र न्यायाधीश अमर पाल सिंह ने प्रसन्न दूबे को उम्रकैद और उसका सहयोग करने के आरोपी मेंहदी और बब्लू हसन को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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