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यूपी: मर्डर केस में छह लोगों को उम्रकैद

यूपी के गोंडा और बलिया में अलग-अलग मर्डर केस में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. गोंडा की जिला अदालत ने मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, बलिया में भी 15 साल पुराने के एक मर्डर केस में दो सगे भाईयों सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है.

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यूपी में अलग-अलग मर्डर केस में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
यूपी में अलग-अलग मर्डर केस में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

यूपी के गोंडा और बलिया में अलग-अलग मर्डर केस में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. गोंडा की जिला अदालत ने मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, बलिया में भी 15 साल पुराने के एक मर्डर केस में दो सगे भाईयों सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है.

जानकारी के मुताबिक, गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में 20 मार्च, 2011 को होली खेलने गए स्वामी दीन का खेलावन और उसके बेटों सुरेश और ओम प्रकाश से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. बात बढ़ने पर तीनों ने दीन को घेरकर तमंचे से गोली मार दी थी. स्वामी दीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. 5 अप्रैल, 2011 को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.

बलिया के बैरिया थाने के इब्राहिमाबाद गांव में 19 मई, 2000 को मामूली बात पर नन्हक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था. अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजय यादव और उसके भाई अभय और नारद यादव को दोषी ठहराया और उम्रकैद के साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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