मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान भी रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की. मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य के अलग-अलग जिलों में रेमडिसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी में पकड़े गए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाज़ारी के आरोप में कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा सतना में एक आरोपी को ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाज़ारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इन सभी 21 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्रवाई की गई थी जिसे शुक्रवार को गृह विभाग ने मंज़ूरी दे दी है.
#MadhyaPradesh : कोरोना महामारी के दौरान भी #Remedisivir इंजेक्शन और #Oxygen की कालाबाजारी करने वाले 21 लोगों के खिलाफ गृह
— Ravish Pal Singh (@ReporterRavish) May 7, 2021
विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है @mohdept @drnarottammisra #Corona #Covid pic.twitter.com/MUe890y5Nm
गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों पर रासुका लगाई गई है उनके नाम हैं:
इंदौर: उज्जवल पटेल, बजरंग राठौर, अंकित पटवारी, मान सिंह मीणा, शुभम परमार, नीलेश चौहान, भूपेंद्र उर्फ सचिन परमार, अमित अवस्थी, पंजाबराव पंवार
उज्जैन: लोकेश आंजना, वैभव पांचाल, राजेश नरवरिया, सरफराज शाह, कुलदीप चौहान, भानूप्रताप राजपूत, हरिओम आंजना, प्रियेश चौहान
जबलपुर: नितिन विश्वकर्मा, सुदामा बघेल
ग्वालियर: छोटू परिहार
सतना: राजीव कुमार जैन
रेमडिसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी पर मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि कोरोना के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा.
वहीं नहीं उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गाई है. ऐसे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध हो सकेंगे.