मध्य प्रदेश के गुना में एक व्यक्ति की बर्बरता का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कुत्ते के छोटे बच्चे को बड़ी बेरहमी से सड़क पर पटकता है और फिर उसे पैरों से कुचलकर मार डालता है. वह आदमी बेजुबान जानवर पर कोई दया नहीं दिखाता है. दिल दुखाने वाला यह दृश्य गुना में एक दुकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. इस बर्बरता को लेकर नेटिजेन्स में रोष है और वे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी एक दुकान के सामने बैठा है और हाथों में कुछ लेकर खा रहा है. तभी कुत्ते के दो बच्चे उसकी ओर खेलते हुए आते हैं. उनमें से एक पपी शख्स को सूंघते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगता है. इस बात से चिढ़कर आरोपी पपी को पहले हाथ से मारकर किनारे करता है, फिर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है.
इतने से उसका मन नहीं भरता तो सड़क पर अधमरा पड़े कुत्ते के बच्चे को वह अपने पैरों से तेज-तेज कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है. उसे खुले में रखना बेहद खतरनाक है. वह सरकारी कार्यालयों के बाहर घूमता दिखाई देता है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसे 'भयानक और परेशान करने वाला' बताया. उन्होंने अपने एक्स हैंडर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए एक पोस्ट में लिखा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बर्बरता के लिए आदमी को दंडित किया जाना चाहिए.'
गुना जिले से सामने आई पशु क्रूरता की घटना हृदय विदारक है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 10, 2023
बर्बरता के ऐसे सभी कृत्य अक्षम्य हैं, इस अपराध के लिए आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवराज ने लिखा, 'भयावह घटना से बेहद परेशान हूं. न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे.' बता दें कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बेजुबान जानवरों के खिलाफ कोई भी बर्बरता एक संज्ञेय अपराध है. दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.