scorecardresearch
 

गौतमबुद्ध नगरः रेप के दो दोषियों को उम्रकैद, 6 साल बाद आया फैसला

मामला 25 अगस्त 2015 का है जब एक छात्रा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में कॉलेज जा रही थी. तभी स्कार्पियो कार में सवार तीन लोगों ने उसे पिस्टल के बल पर अगवा कर लिया. उसे डराया धमकाया और उसके बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतना ही नही आरोपियों ने लड़की का वीडियो बना लिया.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 3 में से 2 आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद, 1 बरी
  • दोनों आरोपियों पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगा
  • 2015 में कॉलेज जा रही युवती से किया था गैंगरेप

गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत में गैंगरेप के मामले में वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के केस में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत का यह फैसला करीब 6 साल बाद आया है. अदालत ने दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी तामील किया है.

सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों में से दो को सजा सुनाई जबकि तीसरे आरोपी को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया.

कॉलेज जा रही युवती से गैंगरेप
दरअसल, यह मामला 25 अगस्त 2015 का है जब एक छात्रा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में कॉलेज जा रही थी. तभी स्कार्पियो कार में सवार तीन लोगों ने उसे पिस्टल के बल पर अगवा कर लिया. उसे डराया धमकाया और उसके बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतना ही नही आरोपियों ने लड़की का वीडियो बना लिया. होश में आने के बाद लड़की ने घरवालों को आपबीती सुनाई.

लड़की ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि आरोपियों ने उसके और उसके परिवार को डराया धमकाया कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इतना ही नहीं आरोपियों ने लड़की की वीडियो भी वायरल कर दी. सोशल मीडिया पर रेप वीडियो वायरल होने की बात जब लड़की की बहन को पता चली तो इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद मामले की एफआईआर रबूपुरा थाने में दर्ज कराई गई.

Advertisement

इस सनसनीखेज केस की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने फिरे सिंह और धर्मी को रेप और इसका वीडियो वायरल करने का दोषी करार दिया. अदालत ने इन दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने गाड़ी चालक तीसरे आरोपी सतीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

 

Advertisement
Advertisement