तिहाड़ जेल में सितंबर 2019 से बंद 23 साल के एक कैदी की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल से रिपोर्ट तलब की है. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन से दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि मामले में क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है या चार्जशीट दाखिल की गई है? इस पूरे मामले की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर तिहाड़ जेल के अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट की शक्ल में कोर्ट में पेश करें.
दिल्ली हाईकोर्ट में अंडर ट्रायल कैदी की मौत के बाद उसके पिता ने मुआवज़े की मांग की याचिका दाखिल की है. कैदी की तिहाड़ जेल में कथित तौर पर चाकू से हमले के बाद मौत हो गई थी. पिता ने उसकी संदिग्ध मौत की जांच को लेकर भी कोर्ट से गुहार लगाई गई है.
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं एक बार तिहाड़ जेल गया था. वहां सीसीटीवी तस्वीर को संरक्षित करने की समय-सीमा बहुत कम थी. आजकल हमारे पास क्लाउड सर्वर हैं. इसलिए स्टोरेज की समस्या अब नहीं है. हमें सीसीटीवी तस्वीरों के स्टोरेज के लिए समय बढ़ाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.
इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन से आने वाले जवाब के बाद यह साफ हो पाएगा की अंडर ट्रायल कैदी की मौत को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन की अब तक की जांच में क्या निकल कर आया है और हाईकोर्ट इस जांच से कितना संतुष्ट है.