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CBI ने 22 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में इस कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस

सीबीआई ने इस कंपनी के निदेशकों दीपक कुमार, दया नंद और दिनेश कुमार बंसल को नामजद किया है. उनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत एसबीआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

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CBI ने कंपनी के निवेशकों को नामजद किया है (File Photo)
CBI ने कंपनी के निवेशकों को नामजद किया है (File Photo)

सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक में 22.13 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में घरेलू उपकरण शोरूम चेन सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इस कंपनी का मुख्यालय दिल्ली के रोहिणी इलाके में है. और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड में इसके 50 से अधिक मल्टी-ब्रांड शोरूम हैं.

सीबीआई ने इस कंपनी के निदेशकों दीपक कुमार, दया नंद और दिनेश कुमार बंसल को नामजद किया है. उनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत एसबीआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

पीटीआई के मुताबिक, आरोप है कि साल 2013 से एसबीआई के साथ बैंकिंग कर रहे कंपनी के खाते साल 2021 में निष्क्रिय हो गए और बाद में 2022 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दी गई. सितंबर 2023 में एसबीआई ने खाते को धोखाधड़ी घोषित किया था.

एसबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक को सूचित किए बिना बंधक स्टॉक को एसबीआई में स्थानांतरित कर दिया और बेच दिया और जबकि आय बैंक के पास जमा नहीं की गई.

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बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपी निदेशकों और कंपनी ने एक आपराधिक साजिश में बैंक को धोखा दिया और 22.13 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) की धनराशि और उसी लाभ का दुरुपयोग किया.

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