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शराब बिक्री के खिलाफ याचिका SC में खारिज, रेट बढ़ाने पर दिल्ली सरकार को नोटिस

कोरोना संकट के बीच शराब बेचने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, दिल्ली में शराब के दाम 70 फीसदी बढ़ाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

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शराब की खरीदारी करता शख्स (फाइल फोटो-PTI)
शराब की खरीदारी करता शख्स (फाइल फोटो-PTI)

कोरोना संकट के बीच शराब बेचने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, दिल्ली में शराब के दाम 70 फीसदी बढ़ाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी. इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कई याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकती है. यह केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. हम इस पर जुर्माना लगाएंगे.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शराब कूी दुकानों को बंद करने के लिए कई याचिकाएं लगाने वाले दो वकीलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इन दोनों वकीलों ने शराब बिक्री के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों को बंद करने की याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था.

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इस बीच दिल्ली में शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है. सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 14 दिनों का समय मांगा. इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

जनहित याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में जब लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं बचा है, ऐसे में 70 फीसदी शराब के दामों में बढ़ोतरी जायज नहीं है. शराब बेचने से पहले तमाम तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, ऐसे में 70 फीसदी दाम और बढ़ाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है.

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