कोरोना वायरस महामारी से इस वक्त भारत जूझ रहा है. सरकार ने देश में लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर अहम छूटें दी गई हैं.
बैसाखी के बाद शुरू हुए फसल काटने के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये राहत दी हैं. खेती से जुड़े क्षेत्र में दी गई ये छूट उस शर्त का हिस्सा है, जिसमें एक हफ्ते तक हर जिले-थाने का मापन किया जाना है. यानी इन छूट को राज्य और जिला प्रशासन 20 अप्रैल के बाद जारी कर पाएंगे, वो भी तब जब किसी जिले में कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं होगा.
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सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स में खेती को लेकर ये छूट -
• किसानों-मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा.
• जो एजेंसियां खेती से जुड़े प्रोडक्ट, एमएसपी को लेकर काम कर रही हैं वह चालू रहेंगी.
• केंद्र सरकार, राज्य सरकार या APMC के अंतर्गत आने वाली सभी मंडी खुली रहेंगी.
• खेती में काम आने वाली मशीनों की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुली रहेंगी.
• फर्टिलाइजर-बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी.
• फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत
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लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मछली पालन को लेकर भी कुछ छूट दी हैं -
• मछली पालन से जुड़ी चेन, सेल, मार्केंटिंग, हार्वेस्टिंग की सुविधा जारी रहेंगी.
• मछली के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी.
• मछली पालन से जुड़े मजदूरों को आने-जाने दिया जाएगा.
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प्लांटेशन से जुड़े इन क्षेत्रों को छूट दी गई -
चाय-कॉफी-रबर का प्लांटेशन जारी रहेगा. लेकिन 50 फीसदी तक ही कर्मचारियों को ही इजाजत.
चाय-कॉफी-रबर की सप्लाई, सेल को मंजूरी.
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पशुपालन से जुड़ी जानकारी -
दूध की सप्लाई, डिस्ट्रिब्यूशन को मंजूरी. मिल्क प्लांट सप्लाई कर सकेंगे.
मुर्गी पालन को मंजूरी.
गौशाला की सुविधा जारी रहेगी.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था. देश में अब 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, यानी कुल 40 दिनों तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा.