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GST: मीट पर 0%, पूजा सामग्री पर 18% टैक्स, जानें VIRAL मैसेज का सच

इस प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं है. क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कई चीजों के दाम पहले ही तय कर दिये हैं. जिसमें इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया था.

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वायरल मैसेज का क्या है सच
वायरल मैसेज का क्या है सच

देश में एक देश-एक टैक्स का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है. 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा, इसी के साथ भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा और लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा. इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें भी वायरल हो रही हैं. इन दिनों एक एसएमएस वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने पूजा सामग्री पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया है, और मांस को टैक्स फ्री कर दिया है.

हालांकि इस प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं है. क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कई चीजों के दाम पहले ही तय कर दिये हैं. जिसमें इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया था. इसलिए इस वायरल पर ध्यान देना गलत होगा. इस वायरल मैसेज के दौरान कई धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

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GST आने पर क्या होगा सस्ता, किसके बढ़ेंगे रेट? यहां समझें.

पढ़ें आखिर किस पर लगेगा कितना कर

आपको बता दें कि माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर कोई कर नहीं लगेगा. वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसे जिंसों को पूजी सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि जीएसटी के अंतर्गत इस पर छूट होगी.

चंदन टिका, बिना ब्रांड वाला शहद तथा दिया बत्ती को एक जुलाई से लागू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में छूट दी गयी है. हालांकि पांच पूजा सामग्री...लोबहान, मिस्री, बताशा और बुरा पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.

कपड़ा के मामले में 1,000 रुपये से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन, तौलिये पर 5 फीसदी कर लगेगा. साथ ही 1,000 रुपये से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 फीसदी कर लगेगा. वहीं 1,000 रुपये से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 फीसदी कर लगेगा.

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