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GST की नई दरें लागू, पुरानी MRP पर सामान बेचने वालों की ऐसे करें शिकायत

GST की नई दरें लागू, पुरानी MRP पर सामान बेचने वालों की ऐसे करें शिकायत

देश में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं. इन नई दरों पर सामान खरीदना उपभोक्ताओं का अधिकार है. यदि कोई कंपनी पुरानी एमआरपी पर सामान बेचती है और जीएसटी में छूट का फायदा नहीं देती है, तो उपभोक्ता इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा, व्हाट्सएप के जरिए 8800001915 पर या फिर consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत भेजी जा सकती है. "

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