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Pahalgam Attack: RJD के कैंडल मार्च में नेता जी ने लगाए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, पुलिस ने लखीसराय से किया अरेस्ट

rjd candle march lakhisarai: बिहार के लखीसराय में आरजेडी के कैंडल मार्च के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोप में सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने वीडियो की जांच कर पुष्टि के बाद कार्रवाई की. आरजेडी ने इसे कुछ कार्यकर्ताओं की गलती बताया है. पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी.

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राजद के कैंडल मार्च में नारे लगाते नेता, कार्यकर्ता
राजद के कैंडल मार्च में नारे लगाते नेता, कार्यकर्ता

बिहार के लखीसराय जिले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए जाने के मामले में CPI नेता कैलाश प्रसाद को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की. ये कैंडल मार्च राजद की ओर से निकाला गया था, लेकिन इसमें महागठबंधन के अन्य दल CPI भी शामिल हुई. कैंडल मार्च के दौरान CPI नेता कैलाश प्रसाद पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाते दिखे जिसका वीडियो वायरल हुआ. इस पूरे मामले में जिला एसपी ने खुद जांच पड़ताल की और फिर वीडियो सही पाए जाने के बाद कैलाश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरजेडी के जिला अध्यक्ष कालीचरण दास ने कहा, 'यह कुछ कार्यकर्ताओं की गलती हो सकती है. मैं खुद मार्च में मौजूद था. सभी कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.' उन्होंने कहा कि पार्टी का इरादा केवल आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने का था.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के विरोध में आरजेडी ने शनिवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया था.

पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के बाद नहीं रुक सकते
भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा के बाद जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रुका पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है.

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SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है. भारत छोड़ने का यह आदेश वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, विज़िटर, ग्रुप टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ग्रुप तीर्थयात्री वीजा श्रेणियों के तहत आने वाले नागरिकों पर लागू होता है.

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