आईआरसीटी (IRCTC) घोटाले मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. लालू यादव ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने आएगा. इस याचिका पर 5 जनवरी को सुनवाई तय की गई है. हाईकोर्ट में लालू यादव ने निचली अदालत के 13 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है.
गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. अदालत ने आरोप तय करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 120बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.
निचली अदालत के इस फैसले के बाद अब लालू यादव ने राहत की उम्मीद में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट की सुनवाई पर इस मामले की आगे की दिशा तय होगी.