दरभंगा जिले के अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट के एक मामले में तीन महीने की सजा मिली है. अदालत ने उनकी अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया है.
यह मामला साल 2019 का है जब उमेश मिश्रा ने रैयाम थाने में मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था. उमेश मिश्रा इस घटना में घायल हुए थे. एमपीएमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया था.
बीजेपी के विधायक को तीन महीने की जेल
तब अदालत ने उन्हें जेल नहीं भेजा था, लेकिन सदाचार की चेतावनी दी थी. इस फैसले के खिलाफ विधायक ने ऊपरी अदालत में अपील की थी. अब अदालत ने अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है.
सरकारी अधिवक्ता रेणु झा के अनुसार, पीड़ित उमेश मिश्रा ने भी एक अपील की है जिसमें उन्होंने IPC 506 के तहत सजा की मांग की है. अदालत ने 506 में भी मिश्री लाल यादव को आंशिक रूप से दोषी माना है. इस पर अंतिम फैसला 27 मई को होगा.
2019 के एक मामले में हुई पूर्व विधायक को सजा
विधायक ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उनके बेटे धीरज कुमार ने कहा कि पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है और जेल में विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए. विधायक के साथ उनके एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है.