बाप ही निकला जल्लाद! बेटी को धोखे से PAK लाया और कर दिया मर्डर, अब मिली उम्रकैद

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक अदालत ने 14 वर्षीय हीरा राजपूत की हत्या के मामले में उसके पिता और मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिवार को लड़की की टिकटॉक गतिविधियों पर आपत्ति थी और उसे परिवार की बदनामी माना गया. अदालत ने माना कि हत्या पहले से योजना बनाकर की गई थी.

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पाकिस्तान में ऑनर किलिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया (Representational Photo: ITG) पाकिस्तान में ऑनर किलिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया (Representational Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 21 जून 2026,
  • अपडेटेड 1:00 AM IST

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है. एक पिता और उसके साले को अपनी ही 14 साल की बेटी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है. ये हत्या सिर्फ इस वजह से की गई थी कि बेटी टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी और परिवार को लगता था कि इससे उनकी इज्जत को नुकसान हो रहा है. 

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ये कहानी हीरा राजपूत नाम की एक लड़की की है. हीरा पाकिस्तानी-अमेरिकी थी, यानी उसका परिवार पाकिस्तान से था लेकिन वो अमेरिका में रहते थे. उनका परिवार करीब 25 साल से अमेरिका में ही रह रहा था.

हीरा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और टिकटॉक पर वीडियो डालती थी. उसके पिता अनवर-उल-हक राजपूत को उसकी इन वीडियो से दिक्कत थी. उन्हें लगता था कि बेटी के टिकटॉक वीडियो से परिवार की इज्जत खराब हो रही है.

जनवरी 2025 में पिता ने अपनी बेटी को अमेरिका से पाकिस्तान बुलाया. उसे बताया गया कि वो अपने पुराने शहर क्वेटा घूमने जा रही है. लेकिन असल में पिता पहले से ही उसे मारने की प्लानिंग कर चुका था. पाकिस्तान पहुंचने के बाद पिता ने अपने साले मुहम्मद तैय्यब भट्टी की मदद से अपनी बेटी की हत्या कर दी.

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हत्या के बाद पिता ने पुलिस को झूठी कहानी बताई. उसने कहा कि उसकी बेटी घर के बाहर वीडियो बना रही थी और उस दौरान एक गोली आकर उसे लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई. साले भट्टी ने भी पुलिस को यही बात बताई कि ये एक हादसा था, गोली अचानक आकर लगी थी.

लेकिन जब पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि ये कोई हादसा नहीं था. ये एक सोची-समझी और प्लान की गई हत्या थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि परिवार को बेटी के कपड़ों, उसके रहन-सहन और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी से दिक्कत थी.

यह भी पढ़ें: 'मुझे मारने की इजाजत है, कुछ और की नहीं'... पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला, भाई ने बहन को गोलियों से भूना

ये मामला पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ऑनर किलिंग केस में से एक बन गया. ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि परिवार के लोग ये मानकर किसी की हत्या कर देते हैं कि इससे उनकी इज्जत बच जाएगी या बची रहेगी.

शनिवार को क्वेटा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकीलों की बात सही थी कि ये हत्या पहले से प्लान की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने पिता अनवर-उल-हक राजपूत और उसके साले मुहम्मद तैय्यब भट्टी, दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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ये मामला सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान में लोगों में बहुत गुस्सा था. इससे एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं अब भी क्यों हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लड़कियों को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों महिलाओं की हत्या इसी तरह की ऑनर किलिंग में होती है. ज्यादातर मामलों में हत्या करने वाले परिवार के अपने लोग ही होते हैं, जो यह दावा करते हैं कि वो परिवार की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं.

पाकिस्तान ने 2016 में ऑनर किलिंग के खिलाफ अपने कानून को और सख्त बनाया था. इस कानून के तहत ऐसे मामलों में उम्रकैद की सजा देना अनिवार्य कर दिया गया था. इसके बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, और हीरा राजपूत का मामला इसका एक बड़ा उदाहरण बन गया है.

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