सहारनपुर हिंसा मामले में चंद्रशेखर रावण को राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दिया दोबारा सुनवाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को बड़ी राहत दी है. 2017 की सहारनपुर हिंसा मामले में दाखिल डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने एसीजेएम सहारनपुर के आदेश को रद्द कर केस की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद HC ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को बड़ी राहत दी (Photo: ITG) इलाहाबाद HC ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को बड़ी राहत दी (Photo: ITG)

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज ,
  • 25 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर हिंसा मामले में सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को राहत दी है. कोर्ट ने उनकी अपराध उन्मोचन अर्जी को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और निचली अदालत को इसे दोबारा सुनने का निर्देश दिया है.

यह फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनाया. कोर्ट ने सहारनपुर की एसीजेएम अदालत द्वारा 10 मार्च 2025 को दिए गए उस आदेश को रद्द किया जिसमें चंद्रशेखर की अर्जी खारिज कर दी गई थी.

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सहारनपुर हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद रावण को राहत

सहारनपुर के रामनगर में 8 मई 2017 को जातीय हिंसा हुई थी. इस मामले में शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर भी मामला दर्ज किया. जांच के दौरान 14 लोगों को आरोपित बनाया गया जिनमें चंद्रशेखर रावण का भी नाम शामिल किया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज करने के आदेश को रद्द किया

उन पर बिना अनुमति सभा करने, आगजनी और हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. चंद्रशेखर ने सहारनपुर की एसीजेएम अदालत में अपराध से मुक्त करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है.
 

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