'दहेज में कार नहीं मिली तो बोला तीन तलाक': शादी के 2 महीने बाद ही एटा की मंतसा सैफी को प्रताड़ित कर घर से निकाला

यूपी के एटा जिले में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को कथित तौर पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर एटा पुलिस ने आरोपी पति समेत कुल पांच ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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नई-नवेली पत्नी को तीन तलाक देकर मायके छोड़ा (Photo- ITG)  नई-नवेली पत्नी को तीन तलाक देकर मायके छोड़ा (Photo- ITG)

देवेश पाल सिंह

  • एटा ,
  • 06 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:52 PM IST

उत्तर प्रदेश के एटा जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर मंतसा सैफी नाम की विवाहिता को उसके पति शारिक सैफी ने कथित तौर पर तीन तलाक दे दिया. यह वारदात 15 फरवरी 2026 को पीड़िता को प्रताड़ित कर एटा मायके छोड़ जाने के दौरान हुई.  शादी में लगभग पांच लाख रुपये, सोने के आभूषण और गृहस्थी का सामान देने के बावजूद ससुराल वाले कार की मांग को लेकर लगातार मारपीट कर रहे थे. पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

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शादी के बाद से ही कार की मांग

पीड़िता मंतसा सैफी की शादी 3 दिसंबर 2025 को अलीगढ़ निवासी शारिक सैफी के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी. परिजनों ने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में भारी खर्च किया था. आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही पति और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग करने लगे. मना करने पर पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

तीन तलाक देकर मायके छोड़ा

प्रताड़ना का यह सिलसिला 15 फरवरी 2026 को विवाद के चरम पर पहुंच गया. पीड़िता के अनुसार, पति ने कथित तौर पर तीन बार 'तलाक' बोल दिया और उसे एटा स्थित मायके में छोड़ गया. इसके बाद मायके वालों ने पंचायत के माध्यम से मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी कार की मांग पर अड़े रहे.

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पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

न्याय की गुहार लेकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची. कोतवाली नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति शारिक सैफी, ससुर नईम अख्तर, सास समीम बानो, ननद शाइस्ता और ननदोई आसिफ सैफी को नामजद किया है. पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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