UP: जंगल में चारा लेने गई मां से दरिंदगी, रेपिस्ट बेटे को मिली उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, आरोपी के भाई ने 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भाई आबिद ने जंगल में अपनी मां से रेप किया.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

मुकुल शर्मा

  • बुलंदशहर,
  • 24 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:22 PM IST

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वरुण निगम ने मंगलवार को दोषी को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तहत रेप का दोषी ठहराया और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई.

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जानकारी के मुताबिक, दोषी के भाई ने 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भाई आबिद ने जंगल में अपनी मां से रेप किया. साल 2023 की घटना का मंगलवार को वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फैसला सुनाया और कोर्ट ने दोषी आबिद को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

ये भी पढ़ें- रेपिस्टों को फांसी देने में कितने रोड़े? क्या ममता का 'अपराजिता बिल' बन पाएगा महिला सुरक्षा की गारंटी

मामले में सरकारी वकील ने कही ये बात

सहायक जिला सरकारी वकील विजय शर्मा ने बताया कि मामला बुलंदशहर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 16 जनवरी 2023 का है. यहां पीड़िता खेत से चारा लेने गई थी. साथ में महिला का बड़ा बेटा (आबिद) भी गया था. अचानक बेटे को क्या सूझा घास काटने के दौरान मां के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया.

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'बेटे ने मां से कहा- हम दोनों पति-पत्नी के तौर पर रहेंगे'

बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला बेहोश हो गई और उसको कुछ देर बाद होश आया. महिला का यह भी कहना था कि इस दौरान बेटे ने मां से कहा कि अब वह पति-पत्नी के तौर पर रहेंगे. साथ ही घटना किसी अन्य को बताने पर मां की हत्या की धमकी भी दी. पीड़ित ने घटना की आपबीती पड़ोस की दो महिलाओं को बताई, जिस पर उन महिलाओं ने यह जानकारी महिला के छोटे बेटे को फोन पर दी.

छोटा बेटा जो कि कहीं बाहर रह रहा था. वह घटना जानकर अपने घर पहुंचा और घटना की रिपोर्ट 22 जनवरी को थाने में दर्ज कराई.

नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में दो को उम्रकैद

बता दें कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों पर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा.

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया. दरअसल, मुजफ्फरनगर जनपद में साल 2011 में पुरकाजी क्षेत्र के गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. 

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