राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, बिना आईडी प्रूफ यानी, पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी. दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले के तमाम स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह आदेश है.
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, गरबा, डांडिया औरअन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं, आयोजन समिति को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था औश्र फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा, आयोजन समिति यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा और न ही उसका इस्तेमाल या प्रदर्शन किया जा सकेगा.
वहीं, कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसका प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा.
रवीश पाल सिंह