'गुजरात में आवारा कुत्तों के आतंक से मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकल पा रहे लोग,' हाई कोर्ट की टिप्पणी

गुजरात हाई कोर्ट में मंगलवार को आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. यह भी जानकारी दी गई कि अकेले अहमदाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के 60 हजार से ज्यादा मामले कैसे हो गए हैं. इसके अलावा, गुजरात के अलग-अलग शहरों में भी आंकड़े काफी ज्यादा हैं.

Advertisement
गुजरात हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की है. (फाइल फोटो) गुजरात हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की है. (फाइल फोटो)

सौरभ वक्तानिया

  • अहमदाबाद,
  • 01 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 5:19 AM IST

गुजरात के कई शहरों में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की और कहा- आवारा कुत्तों के खतरे के कारण लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों के खतरे को रोकना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

गुजरात हाई कोर्ट में मंगलवार को आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. यह भी जानकारी दी गई कि अकेले अहमदाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के 60 हजार से ज्यादा मामले कैसे हो गए हैं. इसके अलावा, गुजरात के अलग-अलग शहरों में भी आंकड़े काफी ज्यादा हैं.

Advertisement

कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम से कहा- औपचारिक पक्षकार कैसे?

तीन साल पहले आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. हालांकि मामले में सुनवाई चल रही थी. अहमदाबाद नगर निगम ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में सिर्फ औपचारिक पक्षकार हैं. जिस पर कोर्ट ने कहा कि वे औपचारिक पक्षकार कैसे हो सकते हैं? आवारा कुत्तों के खतरे को रोकना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

अब मामले में 17 अप्रैल को होगी सुनवाई

मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण गुजरात हाई कोर्ट ने केस को स्थगित कर दिया. AMC और सरकार को अगली तारीख में जवाब देना होगा. मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement