महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, 4 जनवरी तक टली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. ऐसे में हाई कोर्ट इस पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता है. बता दें कि महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.

Advertisement
मबुआ मोइत्रा (फाइल फोटो) मबुआ मोइत्रा (फाइल फोटो)

संतोष शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 1:18 PM IST

कैश फॉर क्वेरी और सांसद के तौर पर अपने विशेषाधिकार के दुरुपयोग के अपराध में संसद की सदस्यता से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी फौरी राहत नहीं मिली है. यानी अब महुआ को नया साल आने के बाद तक इंतजार करना होगा. बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करने वाला है. 

Advertisement

दरअसल, महुआ ने सरकारी बंगला खाली कराने के लिए दिए गए आवासन विभाग के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी है. इसके बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष तमाम दलीलों के बावजूद भी महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने सुनवाई को 4 जनवरी तक टाल दिया है.

हाई कोर्ट ने क्यों किया सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. ऐसे में हाई कोर्ट इस पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता है. बता दें कि महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.

याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संसद से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी तय है. जस्टिस प्रसाद ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से महुआ के निष्कासन पर रोक लग जाती है तो जाहिर तौर पर ऐसी सूरत में आपको बंगला भी खाली नहीं करना होगा.

Advertisement

बेहतर होगा अभी इंतजार करें महुआ: HC

महुआ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी हमारे सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है. हाईकोर्ट ने कहा है कि बेहतर होगा कि महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इतंजार करें.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »