'उसने मुझ पर कंडोम फेंका', महिला ट्रेनी IPS के अपने ही साथी पर गंभीर आरोप

हैदराबाद में एक महिला IPS ट्रेनी ने अपने साथी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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महिला IPS ट्रेनी ने दर्ज कराई शिकायत. (Photo: Representational) महिला IPS ट्रेनी ने दर्ज कराई शिकायत. (Photo: Representational)

अब्दुल बशीर

  • हैदराबाद,
  • 19 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 10:42 PM IST

हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही एक महिला IPS अधिकारी ने अपने साथी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ट्रेनी का कहना है कि आरोपी ने कई दिनों तक उनका उत्पीड़न किया. शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बाल खींचे गए, गला दबाने की कोशिश हुई, गले पर चाकू रखा गया और उन पर कंडोम के पैकेट फेंके गए. इतना ही नहीं, बिना अनुमति निजी वीडियो रिकॉर्ड कर उसे उनके पति को भेजकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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अट्टापुर पुलिस स्टेशन में 18 जुलाई को दर्ज शिकायत के मुताबिक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहीं 30 वर्षीय IPS ट्रेनी सुमा एच.के. ने अपने साथी ट्रेनी उदय कृष्णा रेड्डी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि 23 जून से आरोपी ने उन्हें व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू किए. दूसरे ट्रेनी अधिकारियों के सामने भी उनके बारे में अपमानजनक बातें कहीं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी उन पर दूसरे ट्रेनी के साथ संबंध होने का आरोप लगाता था और उसे स्वीकार करने का दबाव बनाता था.

शिकायत के मुताबिक आरोपी ने महिला से जबरन मोबाइल अनलॉक करवाकर उन्हें निजी चैट दिखाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद 8 जुलाई को वह कथित तौर पर उनका मोबाइल अपने कमरे में ले गया, जहां पासवर्ड बताने का दबाव बनाया गया. प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका बल्कि इसके अगले दिन यानी 9 जुलाई को आरोपी ने महिला को अपने कमरे में जाने के लिए मजबूर किया. शिकायत में कहा गया है कि वहां उनके बाल खींचे गए, गला दबाने की कोशिश की गई और गले पर चाकू भी रखा गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इसी दौरान उन पर कंडोम के पैकेट फेंके गए, जिसके बाद कमरे से बाहर तक निकलने नहीं दिया गया.

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निजी वीडियो बनाकर पति को भेजने का भी आरोप

ट्रेनी महिला का आरोप है कि 10 जुलाई को फिर उनके साथ मारपीट की गई और गलत तरीके से छूने की कोशिश हुई. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने बिना अनुमति उनका निजी वीडियो रिकॉर्ड किया. बाद में वही वीडियो उनके पति को भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई. शिकायत में उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी बातें फैलाने का आरोप भी लगाया गया है.

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66E और 67A के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है. सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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