दिल्ली: कोर्ट ने बढ़ाई रतुल पुरी की कस्टडी, और 4 दिन ईडी करेगी पूछताछ

ईडी ने रतुल पुरी को 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है. ये तीसरा मौका है, जब कोर्ट ने रतुल पुरी की ईडी कस्टडी बढ़ाई है.

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रतुल पुरी की फाइल फोटो रतुल पुरी की फाइल फोटो

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 3:55 PM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी की कस्टडी चार दिन और बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) ने रतुल पुरी को 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है. ये तीसरा मौका है, जब कोर्ट ने रतुल पुरी की ईडी कस्टडी बढ़ाई है.

ईडी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे पुरी और मोजर बियर के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दर्ज कराए गए 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था.

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एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एफआईआर के आधार पर पुरी और अन्य के खिलाफ सोमवार की देर रात प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया था. 

सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. ईडी रतुल पुरी से 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर सौदे में भी पूछताछ करना चाहती है.

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