पंजाब में ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला, CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार

पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें ईडी की चिट्ठी के आधार पर भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग घूसखोरी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था.

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पंजाब सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है  (Photo: PTI)  पंजाब सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है (Photo: PTI) 

संजय शर्मा

  • चंडीगढ़,
  • 06 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 12:32 PM IST

पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ईडी की चिट्ठी के आधार पर भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग घूसखोरी मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया था.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ईडी की ओर से डीजीपी को भेजे गए लेटर और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को FIR दर्ज कर दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. याचिका में अधिकारियों के तबादले, तैनाती, टेंडर और लाइसेंस देने के एवज में कथित तौर पर अवैध लेन-देन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.

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राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर राहत की मांग की है. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए तीन लेटर्स से जुड़ा है. इन पत्रों में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर सिंह घुम्मन और उनके सहयोगियों की ओर से अफसरों के तबादलों और तैनातियों यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने, टेंडर दिलाने और अन्य अवैध गतिविधियों के बदले कथित तौर पर भारी लेन-देन किया गया.

पंजाब पुलिस की ओर से इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के बाद एडवोकेट निखिल सराफ ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच की मांग की थी.

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पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का तर्क
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद शीर्ष अदालत जाने का निर्णय लिया. सरकार का तर्क है कि पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली गई थी, इसलिए राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई मामला सीधे सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है.

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