दिल्ली कैंट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को सशर्त रिहा करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने तीनों को एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने, अच्छा व्यवहार रखने और 50,000 रुपये का जमानती मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें नई दिल्ली और जंतर-मंतर क्षेत्र में जाने से रोका गया है, जहां बीएनएस की धारा 163 लागू है. इससे पहले पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए शांति भंग की आशंका के तहत इन्हें हिरासत में लिया था.