ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED ने रवि अय्यास्वामी रामासुब्रमण्यम और राजीव दीपक माता के खिलाफ IDFPL से 38.68 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए EOW पुणे की ओर से FIR और आरोप पत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है.

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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 16 मई 2023,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रवि अय्यास्वामी रामासुब्रमण्यन और राजीव दीपक माता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए 2002 के तहत 9.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में स्थित 6 अचल संपत्तियां और एफडी सहित चल संपत्तियां और इक्विटी मार्केट/म्यूचुअल फंड में 4.06 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है.

ED ने रवि अय्यास्वामी रामासुब्रमण्यम और राजीव दीपक माता के खिलाफ IDFPL से 38.68 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए EOW पुणे की ओर से FIR और आरोप पत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है.
 

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