आधार-पैन लिंक कराने की लास्ट डेट आखिरी घंटों में बढ़ी, अब 30 जून तक का है समय

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है.

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आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख 3 महीने और बढ़ी (सांकेतिक) आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख 3 महीने और बढ़ी (सांकेतिक)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 10:39 PM IST
  • आज बुधवार को रात 12 बजे खत्म हो रही थी समयसीमा
  • अंतिम दिन होने की वजह से IT की वेबसाइट हुई क्रैश
  • सरकार ने कोरोना की वजह से 3 महीने की तारीख बढ़ाई

कोरोना संकट या किसी अन्य वजह से अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं करा सके हैं तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है. पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी.

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केंद्र सरकार ने आज बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी. केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है.

आज क्रैश हो रही थी साइट

पहले से तय समयसीमा के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज बुधवार को आखिरी तारीख थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट कई बार क्रैश हो गई.

बड़ी संख्या में लोगों के अचानक साइट पर आने और उसे एक्सेस करने की वजह से आयकर विभाग की साइट आज पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई. फिर उसे सुधार लिया गया. हालांकि शाम पौने 6 बजे तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग लिंक नहीं करा सके.

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कई लोगों ने साइट क्रैश होने से खासे परेशान हुए और ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की. साथ ही पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी.

ऑफलाइन भी लिंक कराने की सुविधा

आधार और पैन को लिंक कराने के लिए आज 31 मार्च को अंतिम दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग आए क्योंकि लिंक नहीं कराने पर लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता और बाद में लिंक कराने पर उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता. सरकार ने इस बार के वित्त विधेयक में यह नया नियम शामिल किया है. सरकार की ओर से लोगों को फिलहाल 3 महीने की मोहलत मिल गई है.

अगर आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर आधार और पैन लिंक कराने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक करा सकते हैं.

आपको इसके लिए अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर  'UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या उसके बाद एक स्पेस देकर 10 अंकों और अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज करना होगा.' इसे 'UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर‘ इस तरह से लिखना है.

CTI की और रियायत की मांग
व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने आखिरी तारीख पर इनकम टैक्स का पोर्टल क्रैश होने के आरोप लगाए हैं. CTI द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आज 31 मार्च है और व्यापारिक दृष्टि से आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज कई महत्वपूर्ण चीजों की अंतिम तारीख है जैसे कि आधार और पैन लिंकिंग की आज आखिरी तारीख है वरना कल से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा.

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व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि आज दोपहर से ही पोर्टल स्लोडाउन था और उसके बाद अचानक से पोर्टल क्रैश कर गया. इसके बाद से ना केवल पूरे देश से बल्कि दिल्ली से भी काफी व्यापारियों के और टैक्स प्रोफेशनल्स के फोन और मैसेज आए और हजारों व्यापारी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी शहरों में लॉकडाउन चल रहा है और कई शहरों में रात का लॉकडाउन लगा हुआ है इस कारण से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है. CTI का कहना है कि इन परिस्थितियों में इनकम टैक्स की 2019-20 की रिटर्न फाइल करना या रिटर्न रिवाइज करना आज की तारीख में ना केवल असंभव है बल्कि नामुमकिन है. 

सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री और सीबीडीटी को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस तरह से पिछले साल विशेष परिस्थिति में इन चीजों को लेकर 8 महीने की रियायत दी गई. उसी तरह इस बार भी 8 महीने की ना सही लेकिन 8 हफ्तों की रियायत अवश्य दी जाए और इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए, जिससे कि देशभर के लाखों व्यापारी और टैक्स प्रोफेशनल्स राहत महसूस कर सकें. (इनपुट-पंकज जैन)
 

 

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