मुंबई में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, आयोजकों समेत 500 लोगों पर FIR दर्ज

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं, नाबालिगों की कथित भागीदारी और उनकी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत पर NHRC पहले ही संज्ञान ले चुका है.

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मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस. मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस.

दिव्येश सिंह

  • मुंबई,
  • 03 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 9:22 PM IST

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में CJP के प्रदर्शन के आयोजकों और करीब 500 अज्ञात CJP समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 515/26 दर्ज किया गया है. यह मामला BNS की धारा 189, 223 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(3)/135 के तहत दर्ज किया गया है. यह केस CJP के प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात CJP समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है.

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इससे पहले, 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक सार्वजनिक प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों की कथित भागीदारी और उनकी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया था. आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की थी.

दर्ज हुई थी शिकायत

शिकायत सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के हेड ऑफ इंटरवेंशन सतीश वैद ने दर्ज कराई थी. NHRC ने मुंबई पुलिस कमिश्नर, MeitY, भारत में X Corp. के ग्रिवांस ऑफिसर और महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया था. आयोग ने मुंबई पुलिस को तस्वीरों, वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच करने और कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलने पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

NHRC ने यह भी जांचने को कहा था कि बच्चे किन परिस्थितियों में प्रदर्शन में शामिल हुए और आयोजकों, कोऑर्डिनेटरों व उनके साथ मौजूद वयस्कों की क्या भूमिका थी. संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी गई थी.

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